पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर अनुदान हेतु ऐसे करें आवेदन
यूपी। प्रदेश में चलाई जा रही कुसुम योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिये अनुदान पर सोलर पम्प उपलब्ध करवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 20-22 में 15 हजार किसानों को सोलर पम्प देने का लक्ष्य कृषि विभाग को मिला है।
सोलर पम्प प्राप्त करने के इच्छुक कृषक विभागी की वेबसाइट http://upagriculture.com पर जाकर जनपद को आवंटित लक्ष्य के 200 प्रतिशत तक टोकन जनरेट कर सकेगें। पंजीकृत कृषक का चयन ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर किया जायेगा। चयनित कृषक अपने जनपद में इण्डियन बैंंक की किसी भी शाखा में कृषक अंश की धनराशि टोकन जनरेट होने के दिनांक से 7 दिन के अन्दर कृषक अंश की धनराशि जमा करेगें अन्यथा की स्थिति में उसका टोकन चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
पीएम कुसुम योजना के तहत किसान भाई 02 एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 58853, 02 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 59171, 03 एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 77806, 03 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 77384, 5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 109255, 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 148850 व 10 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 185722 की धनराशि निर्धारित है। किसान भाई अधिक जानकारी हेतु उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
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