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Ballia News: फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वाले दो अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई सजा


बलिया:  पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे के नाम पर नौकरी करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 30-30(तीस-तीस) हजार रुपये अर्थदण्ड की दी गयी सजा ।

दिनांक 16.10.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 374/2022 धारा 419,420,467,468,471 भा.द.वि. से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर *अभियुक्तों 1. ज्ञान प्रकाश पुत्र शिवजी यादव निवासी मठमैनी थाना गड़वार जनपद बलिया व 2.राजीव यादव पुत्र रामरतन यादव निवासी रक्सा डैनिया थाना पकड़ी जनपद बलिया* को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं-01 जनपद बलिया द्वारा-

*धारा 467 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- 10,000/-(दस-दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 01-01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

*धारा 420 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कारावास व 5,000/- 5,000/-(पांच-पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

*धारा 471 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व 5,000/- 5,000/-( पांच-पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

*धारा 419 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व 5,000/- 5,000/-( पांच-पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

*धारा 468 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व 5,000/- 5,000/-( पांच-पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*
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