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Ballia News: जुर्म करने वालो को कोर्ट ने 20 साल की सुनाई सजा


बलिया: पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री एस0 आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट से संबंधित चिन्हित मामले में आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- (बीस हजार) रुपये अर्थदण्ड की दी गयी सजा।

मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 256/2018 धारा 363,366,376 व धारा 5J(ii)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र बजरंगी निवासी महावीर अखाड़ा वार्ड नं-1 थाना रसड़ा जनपद बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-08 द्वारा सजा सुनाई गई है।

धारा- 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

धारा- 366 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

धारा- 363 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
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