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Ballia News: कोर्ट ने इस आरोपी को सुनाई कड़ी सजा
बलिया: पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363,366 भा.द.वि के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 15000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 31.01.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 213/2013 धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त अजय कुमार पुत्र सुभाष राम निवासी बघुड़ी थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04 जनपद बलिया द्वारा-
*धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*
*धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
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