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अवैध कब्जे पर कार्यवाही न होने पर हॉइकोर्ट सख्त, 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

 तहसीलदार हर्रैया द्वारा पारित आदेश से हाइकोर्ट नाराज 11 जुलाई तक सकारात्मक कार्यवाही न करने पर जिलाधिकारी बस्ती और तहसीलदार हर्रैया को कोर्ट में होना पड़ेगा हाजिर


     

 बस्ती: मामला बस्ती जिले के हरैया तहसील के देवरी गांव का है जहां गाटा संख्या 139(ख) गडही पर गांव के बृजलाल के द्वारा मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है जिसकी शिकायत गांव के राम निहाल शुक्ला द्वारा संबंधित अधिकारियों से किया गया जिसको संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारी द्वारा धारा 67 की कार्यवाही करते हुए केस दर्ज करके भी बेदखली आदेश पारित किया गया।

 जिसके बाद भी तहसीलदार के द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया जिससे क्षुब्ध होकर शिकायतकर्ता राम निहाल शुक्ला के द्वारा अपने अधिवक्ता के.एल.तिवारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर कर कार्यवाही की मांग की गई

             जिसकी सुनवाई 8 मई को करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर तहसीलदार से हलफनामा तलब किया था।

       नोटिस के बाद तहसीलदार ने कब्जेदार के कायमी प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया कि मानचित्र का विभाजन नहीं हुआ है और भू चित्र विभाजन की प्रक्रिया निस्तारण होने तक बेदखली कार्यवाही समाप्त कर दिए थे।

              जिसकी जानकारी सुनवाई के समय सरकारी वकील के द्वारा न्यायालय को दी गई जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता राम निहाल के अधिवक्ता के.एल.तिवारी ने कहा कि तहसीलदार ने बिना न्यायिक दिमाग प्रयोग किए दबाव में कार्यवाही को समाप्त कर दिया है भुचित्र विभाजन की कार्यवाही पूरा करना  जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है और जिस जमीन से बेदखली की कार्यवाही याचिकाकर्ता चाह रहा है उसका विभाजन पहले से ही हो चुका है। 

  जिसके बाद न्यायालय ने 11 जुलाई 2025 तक कार्यवाही पूरा करते हुए खाली कराने का आदेश दिया है आदेश का अनुपालन न होने की स्थिति में जिलाधिकारी और तहसीलदार को न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई 2025 को 2 बजे दोपहर में होगी।

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