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18 मार्च की शाम से मदिरा की दुकाने रहेगी बंद- जिलाधिकारी



महमूद आलम

महराजगंज/ जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार द्वारा उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 की धारा -59 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए होली त्योहार पर लोक शान्ति ब्यवस्था बनाये रखने के उदेश्य से जनपद की समस्त देशी,विदेशी  मदिरा बियर,ताडी,भांग एंव माडल शाप की फुटकर व थोक अनुज्ञापनों की 18 मार्च 2022 की शाम 5:00 बजे से 19 मार्च 2022 को दुकान सम्पूर्ण दिवस तक बन्द रखने का आदेश जारी किया है । उन्होंने बताया है कि जनपद में सम्पूर्ण बन्द दिवस में शराब की बिक्री एंव परिवहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, तथा उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई भी प्रतिफल देय नही होगा।

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