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फर्जी टिकटिंग मामले में बस्ती जिला प्रशासन ने की कड़ी कार्यवाही, करोड़ो की सम्पति कुर्क
बस्ती: फर्जी ई-टिकटिंग के गिरोह के सरगना गैंगस्टर शमशेर आलम पुत्र निसार अहमद की अपराध से अर्जित एक करोड़ 26 लाख 40 हजार की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। उक्त जानकारी जिला मजिस्ट्रेट सौम्या अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि मु०अ०स० 76/20 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के मुख्य आरोपी शमशेर आलम 07 वर्ष पूर्व से रेलवे के टिकटों की कालाबाजारी एवं अवैध खरीद-फरोख्त में लिप्त रहा है। इसके विरुद्ध अन्य प्रांतों महाराष्ट्र, राजस्थान एवं कर्नाटक में मुकदमे दर्ज हैं।
उन्होने बताया कि शमशेर आलम के विरूद्ध पुरानी बस्ती/बस्ती में मुकदमा संख्या 303/19 धारा-419/420/467/468/471 भा0द0वि0 एवं 43/65/66/66सी/66डी/70 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। उसके विरूद्ध खोड़ारे/गोण्डा में मुकदमा संख्या 175/19 धारा-419 /420/467/468/471 भा0द0वि0, आर.पी.एफ. बस्ती में मुकदमा संख्या 1094/19 धारा-143 रेलवे एक्ट, दादर मुम्बई में वाद संख्या 3500346/15 धारा-143 रेलवे एक्ट, सी.बी.आई. बंगलौर में वाद संख्या 6577/17 धारा-419/420 भा.द.वि. व 143 रेलवे एक्ट तथा आई.टी. एक्ट, आर.पी.एफ. कुर्ला मुम्बई में मुकदमा संख्या 289/2020 धारा-143 ;(i),(ii) रेलवे एक्ट तथा आर.पी.एफ. भगत की कोठी जोधपुर राजस्थान में मुकदमा संख्या 212/2020 धारा-143 रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
उन्होने बताया कि इसका गिरोह एक फर्जी साफ्टवेयर के माध्यम से आई.आर.सी.टी.सी. की वेबसाइट को हैक करके ई-टिकट की बिक्री करके धन कमाता था। शमशेर ने अपराध से अर्जित धन से जनपद गोण्डा में गॉटा संख्या 80 मि0/0.1475हे0 भूमि कीमत रूपये 2,66,000/-ग्राम भिखारीपुर, परगना सादुल्लाहनगर, गॉटा संख्या 331 मि0/0.220हे0 भूमि कीमत रूपये 18,97,000/-ग्राम पिपना अदाई, परगना बूढापायर, गॉटा संख्या 25थ/0.7890हे0 भूमि कीमत रूपये 12,63,000/-ग्राम बलुआ तालाब, परगना बूढापायर, तहसील मनकापुर अपने नाम से क्रय की गयी है।
इसी प्रकार गॉटा संख्या 25फ मि0/0.1355हे0 भूमि कीमत रूपये 2,44,000/-ग्राम बलुआ, परगना बूढापायर, तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा में अपने पिता निसार अहमद के नाम से तथा गॉटा संख्या 297 मि0/0.028हे0 भूमि कीमत रूपये 14,00,000/-ग्राम कोल्हई गरीब, परगना बूढापायर व गॉटा संख्या 441 मि0/0.0810हे0 कीमत रूपये 2,70,000/-ग्राम बनगवा, परगना बूढापायर, तहसील मनकापुर, गोण्डा को शिफा एजुकेशनल सोसायटी कोल्हुई गरीब के नाम क्रय की गयी है, जिसका प्रबन्धक वह स्वयं था तथा अपने भाई के नाम से दो ट्रक वाहन नं0-यू.पी.-43, एटी-0846 कीमत रूपये 35,00,000/-व वाहन नं0-यू.पी.-43, एटी-0576 कीमत रूपये 38,00,000/-को भी क्रय किया था। जिलाधिकारी द्वारा गिरोह बंद अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत उक्त संपूर्ण संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर लिया गया है।
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