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भू माफिया शिक्षक को गम्भीरधाराओं के मामले में कोर्ट ने किया तलब



मऊ/ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले और अपने अब पट्टीदारों की जमीन कब्जा करने में जुटे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक  शैलेन्द्र सिंह को कोर्ट ने गंभीर धाराओं में समन जारी कर  तलब किया है. मऊ न्यायालय ने दबंग शैलेंद्र सिंह को 325, 427, 504 भारतीय दंड संहिता के तरह तलब किया है.

गौरतलब है कि शैलेंद्र सिंह ग्राम बस्ती पोस्ट खिरिया, थाना रानीपुर जनपद मऊ का निवासी है. पेशे से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है. जिसके ऊपर मऊ कोर्ट से समन जारी हुआ है. कोर्ट में पीड़ित महिला फ़रियादी ने गुहार लगाई थी कि शैलेंद्र सिंह जमीन कब्जा करने के लिए मेरे घर में घुसकर उन्हें जान से मार देने की नियत से हमला किया था.

जिसमें उसके पुलिस से मिली भगत के कारण जाने पर कोई सुनवाई नही हुई थी ऐसे में कोर्ट का सहारा लेना पड़ा. वहीं पीड़िता ने बताया कि शैलेंद्र ग्रामपंचायत की जमीन पर कब्जा करने और गांव को लोगों की जमीन कब्जा रकने में जुटा रहता है.

 इसके लिए आए दिन भिन्न भिन्न तरीके से आपराधिक कृत्य करता है. पैसे से सपन्न और गिरोह बन्द होने से स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी हावी रहता है. सरकारी जमीन पर कब्ज़ा रकने के लिए विरोध करने वाले पर फर्जी एसी/एसटी जैसे धाराओं के इस्तेमाल करता है तो कभी कभी दबंगई करते हुए हमला भी कर देता है.

शैलेन्द्र सिंह पर पूर्व में भी ग्राम सभा की जमीन कब्जा करने में भू माफ़िया के तहत मुहम्मदाबाद गोहना तहसील प्रशासन कार्यवाही कर चुका है.

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