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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है आज डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए बताएं कि प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया से संबंधित 41 नियम का पालन करना होगा। बता दे एक तरफ जहां लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है वहीं पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर विभाग द्वारा तमाम गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं सीधे तौर पर कहा जाए तो ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भारी पड़ सकता है। यानी कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान यूट्यूब, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर लगाम लग सकती है। जारी किए गए दिशा निर्देश में साफ कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा, ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी में लाइव टेलीकास्ट या रील नहीं बना सकता, कोई भी पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में कैसी भी वीडियो अपलोड नहीं करेगा खास तौर पर जिससे सरकार या पुलिस की छवि खराब हो, खुद की वाहवाही लूटने के लिए पुलिस वाले अब अपनी वीडियो नहीं बना सकते, इसके अलावा जनसुनवाई का लाइव प्रसारण भी नहीं कर सकते, अगर कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी समस्या का निस्तारण करता है तो वह उस समस्या का निस्तारण करते हुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश में कोई भी पुलिस कर्मी विवादित ग्रुप ज्वाइन नहीं करेगा, सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट पर प्रोफेशनल डीपी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्दी पहन के फोटो नहीं खिंचवा सकते और ना ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी या किसी के कहने पर कमेंट भी नहीं कर सकते, यूपी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हथियारों के प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अन्य तमाम सोशल मीडिया से संबंधित प्रतिबंधों का पालन अब यूपी पुलिस को करना होगा।
यूपी में पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी, इन नियमों का करना होगा पालन
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है आज डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए बताएं कि प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया से संबंधित 41 नियम का पालन करना होगा। बता दे एक तरफ जहां लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है वहीं पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर विभाग द्वारा तमाम गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं सीधे तौर पर कहा जाए तो ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भारी पड़ सकता है। यानी कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान यूट्यूब, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर लगाम लग सकती है। जारी किए गए दिशा निर्देश में साफ कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा, ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी में लाइव टेलीकास्ट या रील नहीं बना सकता, कोई भी पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में कैसी भी वीडियो अपलोड नहीं करेगा खास तौर पर जिससे सरकार या पुलिस की छवि खराब हो, खुद की वाहवाही लूटने के लिए पुलिस वाले अब अपनी वीडियो नहीं बना सकते, इसके अलावा जनसुनवाई का लाइव प्रसारण भी नहीं कर सकते, अगर कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी समस्या का निस्तारण करता है तो वह उस समस्या का निस्तारण करते हुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश में कोई भी पुलिस कर्मी विवादित ग्रुप ज्वाइन नहीं करेगा, सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट पर प्रोफेशनल डीपी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्दी पहन के फोटो नहीं खिंचवा सकते और ना ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी या किसी के कहने पर कमेंट भी नहीं कर सकते, यूपी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हथियारों के प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अन्य तमाम सोशल मीडिया से संबंधित प्रतिबंधों का पालन अब यूपी पुलिस को करना होगा।
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