बलिया: नाबालिक के साथ दुष्कर्म और दहेज हत्या के आरोपियों को कारावास
क्राइम से जुड़ी दो ख़बरों पर एक नज़र, नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है तो वही दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने मृतिका के पति, ससुर और सास को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
नाबालिक के साथ दुष्कर्म का मामला सदर कोतवली में दर्ज कराया गया है। धारा 363,366,376 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में दर्ज है। जहां पुलिस के प्रभावी पैरवी के कारण कोर्ट ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कन्हैया राम को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड अदा नही करने के एवज में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
वही दूसरा मामला दहेज़ हत्या है। बलिया पुलिस ने बांसडीह थाने पर विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में मृतिका के परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने धारा 498ए , 304 बी, व धारा 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण कोर्ट ने मृतिका के पति ईमरान शाह, मृतिका के ससुर कुरबान अली और मृतिका की सास शहनाज को कोर्ट ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तो वही 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड नही दिया गया तो एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
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