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बलिया: पुलिस की प्रभावी पैरवी, कोर्ट ने चार को सुना दिया आजीवन कारावास की सजा


कोर्ट ने चार अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दरअसल मामला बैरिया थाने का है जहां बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई है। सन 2004 में अभियुक्तों के ऊपर 147,148,149,302,323,504,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, मामले में अर्जुन सिंह, कमाच्छा,दशरथ सिंह, संजय सिंह व अनिल कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया सभी थाना बैरिया अंतर्गत गोन्हिया छपरा गांव के रहने वाले हैं। मामले में  (अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-3,  हुसैन अहमद अंसारी) द्वारा मामले से संबंधित अभियुक्तगण
 1.अर्जुन सिंह 2.दशरथ सिंह 3.अनिल सिंह 4.संजय सिंह को धारा 302/149 में दोषसिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास  की सजा सुनायी है साथ ही 30-30 हजार रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण को 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 11.08.2004 की शाम को वादी मुकदमा के चाचा रामनिवास सिंह को खेत जोतने के विवाद को लेकर धारदार हथियार से घायल कर दिया जिनको अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गयी थी।
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