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Ballia News: पहले अभियुक्त को देना होगा 1 लाख दूसरे को देना होगा ₹20 अर्थदण्ड, क्योंकि कोर्ट...


“OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दो अलग अलग मामलों में 02 नफर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए क्रमश: 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड व दूसरे अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावस व 20 हजार रु0 के अर्थदण्ड की दी गयी सजा ।

दिनांक 22.08.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना उभांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/2018 धारा 8/20 NDPS एक्ट. से सम्बन्धित प्रकरण में *अभियुक्त अरविंद कुमार सिंह पुत्र मुसाफिर सिंह निवासी इन्दुपुर छगावा थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया* को माननीय न्यायालय ASJ कोर्ट सं-03 जनपद बलिया द्वारा-
*धारा 8/20 NDPS एक्ट. में दोषसिद्ध पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास व  20,000/-( बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।*

तथा थाना जीआरपी बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/2017 धारा 8/21/22 NDPS एक्ट. से सम्बन्धित प्रकरण में *अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र अमरीका भारती निवासी विन्दौलिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर* को को माननीय न्यायालय ASJ कोर्ट सं-03 जनपद बलिया द्वारा-
*धारा 8/22 NDPS एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 100000/-(एक लाख ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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