Ballia News: कोर्ट ने 22 साल बाद इन दो लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 80-80 हजार रुपये अर्थदण्ड की दी गयी सजा ।
दिनांक 29.08.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना बैरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 61/2001 धारा 364,34,302,201 भा.द.वि से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर *अभियुक्तों 1.श्री भगवान सिंह पुत्र बुद्धिराम सिंह 2. संजीव कुमार सिंह पुत्र रामवचन सिहं निवासीगण फकरु राय का टोला थाना बैरिया जनपद बलिया* को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-04 जनपद बलिया द्वारा-
धारा 302/34 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तगणों को सश्रम आजीवन कारावास व 50000-50000 (पचास-पचास हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 364/34 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तगणों को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 20000-20000 (बीस-बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
धारा 201 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तगणों को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 10000-10000 (दस-दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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