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Ballia News: 6 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा, जाने इनका अपराध

बलिया: "ऑपरेशन कॉन्विशन” के तहत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 11,200 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। थाना सहतवार पर अभियुक्तों के खिलाफ धारा 147,149,323,504,336,308,304 में , शिव कुमार गुप्ता, छोटेलाल गुप्ता, मदन गुप्ता , पार्वती देवी, सुनीता देवी, गणेश गुप्ता को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-03 द्वारा सजा सुनाई गई है।
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