Bahraich News: किशोरी को अगवा करने में महिला को तीन वर्ष की सजा
Bahraich News: किशोरी को अगवा करने में महिला को तीन वर्ष की सजा
बहराइच। जरवरलरोड क्षेत्र में किशोरी को बहला फुसलाकर अगवा करने की आरोपी महिला को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा करने पर महिला को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि श्रावस्ती के इकौना इलाके के एक व्यक्ति ने 14 जून 2014 को जरवलरोड थाने पर क्षेत्र की आगापुर निवासी नीतू यादव व राम कोरी के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप था कि नीतू व राम कोरी जरवररोड रेलवे स्टेशन से 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर घर ले गए थे। इसके बाद आरोपी महिला ने किशोरी को दूसरे व्यक्ति के साथ भेज दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर नीतू व राम कोरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए आरोपी राम कोरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी नीतू को दोष करार देते हुए तीन वर्ष के करावास की सजा सुनाई है
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