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Ballia: दुष्कर्म के आरोपी 10 साल खायेगा जेल की रोटी, 50 हज़ारा जुर्माना
बलिया: मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363,366,376 व धारा 5 J(2)/6 पाक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 1 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बासडीह रोड पर धारा 363,366,376 व धारा 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त सोनु गुप्ता पुत्र दीनानाथ गुप्ता को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-08 /विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वारा सजा सुनाई गई है।
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