Bahraich News: हत्या के अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा, अर्थ दंड भी लगा
Bahraich News: हत्या के अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा, अर्थ दंड भी लगा
बहराइच। नानपारा क्षेत्र के एलासापुर अगैय्या गांव में करीब आठ वर्ष पूर्व हुई एक व्यक्ति की हत्या के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने अभियुक्त को 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि एलासपुर अगैय्या गांव निवासी जन्नतुन ने 14 फरवरी 2015 को थाने में तहरीर दी थी। महिला ने अपनी तहरीर में कहा था कि वह अपने पति व बच्चों के साथ पिता साबिर अली के घर पर रहती है। साबिर के नाम पर दो बीघा जमीन व एक कच्चा मकान था। गांव में ही जन्नतुन का चचेरा भाई फय्याज भी रहता था। वह साबिर अली का मकान व जमीन लिखवाने के लिए दबाव बना रहा था। साबिर अपनी संपत्ति बेटी जन्नतुन को देना चाहते थे।
इससे फय्याज नाराज था। 14 फरवरी 2015 को साबिर अली घर से बाहर निकले तो फय्याज ने उन पर धारदार हथियार से हमलाकर दिया। इस हमले में साबिर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना की विवेचना पूरी करके चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम इंद्र प्रकाश ने केस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 10 हजार रुपये साबिर की पुत्री को देने का आदेश दिया है।
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