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चकबंदी में मनमानी का आरोपः डीएम से लगाया न्याय की गुहार

 


बस्ती। भानपुर तहसील के अमरौली सुमाली निवासी तपानाथ पुत्र बलकेसर ने जिलाधिकारी को पत्र देकर मांग किया है कि जब तक न्यायालय उप संचालक चकबंदी बस्ती स्तर से मुकदमा निर्णीत नहीं हो जाता तब तक मौके पर विपक्षी चन्द्रकला सिंह को उनके बैनामा शुदा भूमि पर कब्जा न करने दिया जाय और सहायक चकबंदी अधिकारी के आदेश का पालन कराया जाय।

डीएम को दिये पत्र में तपानाथ ने कहा है कि वे आराजी नम्बर 1764 के बैनामेदार हैं और खतौनी में उनका नाम दर्ज है। विवादित भूमि 1764 के खातेदार भवानीभीख ने कई लोगों के पक्ष में उक्त भूमि का बैनामा लिखा था। सभी बैनामे के दौरान सड़क के पूरब तरफ संयुक्त चक सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा किया गया था इससे सभी खातेदारान संतुष्ट थे किन्तु चन्द्रकला सिंह पत्नी विवेक सिंह निवासी भिरिया रितुराज जो सम्पन्न और प्रभावशाली परिवार की महिला हैं ने सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा दिये गये चक के विरूद्ध चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत किया और बिना नोटिस, सम्मन दिये चकबंदी अधिकारी से मिलकर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा दिये गये चक को नहर के पूरब तरफ दे दिया गया जो अनउपयुक्त भूमि है। इस सम्बन्ध में उप संचालक चकबंदी के समक्ष निगरानी दाखिल किया है जो विचाराधीन है। चन्द्रकला सिंह और उनके परिवार के लोग अधिकारियांें पर अनुचित दबाव बनाकर जबरिया कब्जा लेना चाहते हैं। तपानाथ ने बताया कि  चकबंदी अधिकारियांे ने गाटा संख्या 1764, 1540, 1049 का बटवारा फर्जी तरीके से कर दिया है। इसकी जानकारी होने पर जब काश्तकारों ने आपत्ति करने के साथ नकल मांगा तो मौके पर गये एसीओ ने पूरी फाइल पानी में भिगोकर नष्ट करने का प्रयास किया। ग्रामीणों की सक्रियता से फाइल बच गयी किन्तु न तो नकल मिली न पत्रावली। एसीओ के पास पत्रावली सुरक्षित है। तपानाथ ने समूचे मामले में उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई के साथ न्याय की गुहार लगाया है।

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