Ballia News: कोर्ट में दोष हुआ सिद्ध, पांच साल की कठोर कारावास
बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 8/20 NDPS ACT के मामले में आरोपी 1 नफर अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपये अर्थदण्ड की दी गयी सजा।
दिनांक 18.01.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना हल्दी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 537/2017 धारा 8/20 NDPS ACT से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त विजेन्द्र दुबे पुत्र स्व0 बालेश्वर दुबे निवासी अगरौली (दोपही) थाना हल्दी जनपद बलिया को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी प्रथम जनपद बलिया द्वारा-
धारा 8/20 NDPS ACT में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त विजेन्द्र दुबे पुत्र स्व0 बालेश्वर दुबे निवासी अगरौली (दोपही) थाना हल्दी जनपद बलिया को 05 वर्ष के कठोर कारावास से व 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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