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Ballia: आरोपी को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना


बलिया: पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के प्रयास मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/-रू0 (दस हजार रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 137/2022 धारा 307, 324, 325, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में *अभियुक्त सुनील तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी निवासी टीकादेवरी थाना चितबड़ागांव को न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा-
*धारा 307 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रुपये (दस हजार रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

*धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।*
*धारा 504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।*
*धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।*

घटना का संक्षिप्त विवरण-
            वादिनी द्वारा थाना चितबड़ागांव पर लिखित प्रार्थना पत्र  के साथ शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 01.11.2022 को वादिनी के ससुर समय करीब 09-10 बजे अपने खेत में गये थे कि वादिनी का देवर सुनील तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी मौके पर पहुंच कर उनको मॉ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से हाथ में लिये धारदार हथियार से उनके गले पर वार कर दिया, जिससे उनके गर्दन तथा मुह, कान आदि जगहों पर गम्भीर चोटें आयी है, शोर सुनकर वादिनी के लड़के व गांव के अन्य बहुत से लोग आकर बीच-बचाव किये तो सुनील तिवारी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए के सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गय।
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