Ballia: हत्या का प्रयास मामले में 7 आरोपियों को 10 साल की सजा, 16 हज़ार रुपये जुर्माना
बलिया: “OPERATION CONVICTION”* के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा हत्या का प्रयास के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपीगण 07 नफर अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास व 16,000/- (सोलह हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना हल्दी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 120/2022 धारा 147,148,324,325,307/34 भा.द.वि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में कुल 07 नफर अभियुक्तगण 1. लल्लू खरवार उर्फ संदीप पुत्र मोहन खरवार 2. मोहन खरवार पुत्र स्व0 गोपाल खरवार 3. साधन उर्फ बुद्धू खरवार पुत्र मोहन खरवार 4. जय प्रकाश ओझा पुत्र सीताराम ओझा 5. अनन्त कुमार सिंह उर्फ पप्पू कमकर पुत्र त्रिभुवन नाथ सिंह 6. चन्दन ओझा पुत्र सुरेन्द्र ओझा 7. चन्दन खरवार पुत्र मोहन खरवार समस्त निवासीगण रामगढ़ थाना हल्दी जनपद बलिया को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा-
धारा 147 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 01 वर्ष का कारावास व 1000/-(एक हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 148 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 02 वर्ष का कारावास व 2000/-(दो हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 02 वर्ष का कारावास व 2000/-(दो हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 325 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 03 वर्ष का कारावास व 3000/-(तीन हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 04 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 307/149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 10 वर्ष का कारावास व 5000/-(पांच हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
अभियुक्त चन्दन खरवार को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे दोष सिद्ध पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 3000/-(तीन हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 04 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
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