Basti News: तहसीलदार हरैया को हाईकोर्ट की फटकार, आदेश की अवहेलना पर जारी हुआ कारण बताओ नोटिस
बस्ती: जनपद के हरैया तहसील अंतर्गत ग्राम बैदोलिया भारीनाथ में गाटा संख्या 94 (नवीन परती) एवं 95 (बंजर) पर दशकों पूर्व गांव के निवासी दलसिंगार द्वारा पक्का मकान एवं टिन शेड बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करते हुए कब्जा हटवाने की मांग की गई, किंतु प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
प्रशासन की निष्क्रियता से क्षुब्ध होकर ग्राम निवासी सालिकराम यादव ने अधिवक्ता के. एल. तिवारी के माध्यम से जनहित याचिका संख्या 2718/2023 (सालिकराम यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य) दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए तहसीलदार हरैया को तीन माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।
हालांकि, आदेश के बावजूद तहसीलदार हरैया ने कार्यवाही नहीं की और बार एसोसिएशन की हड़ताल का हवाला देते हुए देरी को उचित ठहराया। इस स्थिति से पुनः आहत होकर याचीगण ने एक नई जनहित याचिका संख्या 1420/2025 (सालिकराम यादव व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य) दायर की, जिसकी सुनवाई दिनांक 28 मई 2025 को हुई।
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने तहसीलदार हरैया को फटकार लगाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि तहसीलदार, हरैया, जिला बस्ती यह बताएं कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने तथा बार एसोसिएशन की हड़ताल को कार्यवाही में बाधा के रूप में स्वीकार करने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति क्यों न की जाए।
न्यायालय ने तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे दिनांक 30 मई 2025 तक शपथपत्र के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करें। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।
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