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40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता होने पर मिलेगी रू0 1000 प्रतिमाह पेंशन, ऐसे करें आवेदन Rs 1000 per month pension will be given on disability of 40 percent or more, apply like this


बस्ती: दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने बताया है कि दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले दिव्यांगजनों को 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता होने पर रू0 1000/-की दर से प्रतिमाह पेंशन देय है। दिव्यांग पेंशन हेतु विभागीय वेबसाइट https://sspy.up.gov.in  पर आनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

       उन्होने बताया कि कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले दिव्यांगजनों को 0 (शून्य) प्रतिशत या उससे अधिक की कुष्ठ दिव्यांगता होने पर रू0 3000/- की दर से प्रतिमाह पेंशन देय है। कुष्ठावस्था पेंशन हेतु विभागीय वेबसाइट https//sspy.up.gov.in  पर आनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

       उन्होने बताया कि कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले दिव्यांगजनों को धनराशि रू0 10000/-तक के सहायक उपकरण यथा ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, ब्लाइण्ड स्टिक इत्यादि प्रदान किये जाते है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना आवश्यक है, एवं आय प्रमाण पत्र मा0 सांसद, मा0 विधायक, नगर पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त भी मान्य है। विभागीय वेबसाइट http//divyangjanup.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

        उन्होने बताया कि दिव्यांगजन से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में से युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर रू0 15000/ तथा दम्पति में से युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर रू0 20000/ एवं दम्पति में दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000/- की धनराशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार पिछले वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुए विवाह पर ही देय है। दम्पति आयकरदाता नही होना चाहिए। विवाह प्रोत्साहन हेतु विभागीय वेबसाइट http//upsdc.gov.in  पर आनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है। 

          उन्होने बताया कि दिव्यांगजन के पुर्नवासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय कर रोजगार करने हेतु रू0 10000/- की सहायता प्रदान की जाती है। इस धनराशि में से रू0 7500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज पर ऋण के रूप में तथा रू0 2500/- की धनराशि अनुदान के रूप में दिया जाता है। दुकान निर्माण/संचालन हेतु विभागीय वेबसाइट http//divyangjandukan.upsdc.gov.in    पर आनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन से सम्पर्क स्थापित कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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