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बलिया: नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा


पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 20 वर्ष  के सश्रम कारावास व 20,000/- रू0  के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।*

जनपद में महिलाओं से संबन्धी अपराधों के संबंध में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 34/2019 धारा 363,376D भादवि0 व धारा 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम बृजेश पासवान पुत्र हीरामन पासवान निवासी कथरिया थाना नरही के मामले में प्रभावी विचारण के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-08/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बलिया द्वारा  

*अभियुक्त बृजेश पासवान को धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये 20 वर्ष के सश्रम   कारावास की सजा सुनायी  गयी तथा 20,000/- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।*

*अभियुक्त बृजेश पासवान  को धारा 363 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी व 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।*


गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
 
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