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Ballia News: 307 के मुजरिम को 7 साल की सजा

बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 307  के मामले में आरोपी 1 अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- (पांच हजार) रुपये अर्थदण्ड की दी गयी सजा। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना हल्दी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 59/11 धारा 307 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त जुबेर खां पुत्र मन्नु खां निवासी बहेरी थाना कोतवाली, जनपद बलिया को माननीय न्यायालय ASJ- IV  जनपद बलिया द्वारा-

धारा 307 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त जुबेर खां पुत्र मन्नु खां निवासी बहेरी थाना कोतवाली, जनपद बलिया को 07 वर्ष के सश्रम कारावास  व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
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