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Ballia News: कोर्ट ने तीन को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बलिया:  “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 302,307,452 के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 11,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दिनांक 03.02.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 45/2022 धारा 302,307,452,504,506 भा.द.वि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 03 नफर अभियुक्तों 1. धर्मेन्द्र गोड़ पुत्र राम प्रवेश गोड़ उर्फ बालक गोड़ 2. राम प्रवेश गोड़ उर्फ बालक गोड़ पुत्र स्व0 दीनानाथ गोड़ 3. राम सेवक गोड़ पुत्र राम प्रवेश गोड़ उर्फ बालक गोड़ समस्त निवासीगण रामपुरचित थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया को मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा- 

धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये तीनों अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास व 5,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर सभी अभियुक्तों को  01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 307 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये सभी अभियुक्तों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर सभी अभियुक्तों को  01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 452 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये सभी अभियुक्तों को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर सभी अभियुक्तों को  06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।


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