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Ballia: अप्राकृतिक दुष्कर्म व हत्या के मामले अपचारी को उम्रकैद

बलिया: मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अप्राकृतिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में कोर्ट द्वारा दोषी करार देते हुए एक अपचारी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया हसि। चितबड़ागांव थाना पर अभियुक्त अपचारी के खिलाफ धारा 302,201,377 व 5(M)/6, 5(R)/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अपचारी अभियुक्त को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) द्वारा सजा सुनाई गई है।
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