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स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों को नियमित का करने हाइकोर्ट ने दिया आदेश

   


 

बस्ती:- बस्ती जिले में अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर 2021 से कार्यरत विकास कुमार शर्मा व 13 अन्य ने अधिवक्ता के.एल.तिवारी के माध्यम से याचिका दायर कर नियमितीकरण की मांग की थी.! 

      

              याचिकाकर्ता का कहना था कि 2021 से लगातार हम लोगों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में सेवा दिया जा रहा है और हम लोगों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं और दी जा रही सेवाएं भी उत्तम है इस लिए शासनादेश के मुताबिक नियमित का अधिकार है .!

 

             सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं,भले ही वो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, लेकिन सुविधा को नाम पर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इतना ही नहीं उनकी नौकरी भी पक्की नहीं रहती है। एक निश्चित समयावधि के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। 

     

          जिसको लेकर याचिकाकर्ता विकास कुमार शर्मा व 13 अन्य के तरफ से अधिवक्ता के.एल.तिवारी के माध्यम से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुख्य-चिकित्सा अधिकारी को चार सप्ताह के भीतर याचियों को नियमित करने का आदेश दिया है।

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