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बलिया: फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को करें जागरूक: डीएम



बलिया। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में फसल बीमा योजना व किसान क्रेडिट कार्ड के प्रगति व समस्याओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को हुई। ज़िलाधिकारी ने कहा कि फसल बीमा योजना किसानों को किसी आपदा की स्थिति में काफ़ी राहत देने वाली योजना है, लिहाज़ा इसका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो। किसानों को भी इसके लाभ के बारे में जागरूक किया जाए। 

बैठक में किसानों ने फसल बीमा में कृषकों को हो रही तकनीकी समस्या से अवगत कराया। बताया कि बैंक से प्रीमियम कटने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में देरी होती है जिसके कारण बाढ़, सुखा, ओलावृष्टि व आकाशीय बिजली द्वारा फसलो कि बुवाई असफल होने पर सरकार की ओर से लाभ नहीं मिल पता है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला अग्रणी प्रबंधक को निर्देशित किया कि सभी के जिला समन्वयकों से समन्वय स्थापित कर प्रीमियम काटने के तत्काल बाद डाटा को फसल बीमा के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक नितेश कुमार ने बताया कि बलिया में फसल बीमा के लिए धान व मक्का को अधिसूचित किया गया है, जिसका प्रीमियम 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक कटना है। जिन किसानों को फसल बीमा करना है वे सम्बंधित बैंक, जन सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस और बीमा कंपनी के एजेंटो के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि जनपद के 664 गावों को धान व 138 गावों को मक्का के लिए अधिसूचित किया गया है, जिसके द्रष्टिगत जिलाधिकारी ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से काटे जाने वाले प्रीमियम को उस गाव के लिए अधिसूचित फसल के लिए ही काटना सुनिश्चित करें, ताकि कृषको को बीमा लाभ लेने में किसी प्रकार की समस्या ना आये।
बैठक में सीडीओ प्रवीण वर्मा, उप कृषि निदेशक इन्द्राज, जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति, जिला अग्रणी प्रबंधक जीतेन्द्र झा, अपर जिला कृषि अधिकारी डॉ तारकेश्वर कनौजिया, वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक रणवीर कुमार, कृषक प्रतिनिधि श्री अखिलेश सिंह उपस्थित रहे I

*उच्च गुणवत्तायुक्त व उचित मूल्य पर ही हो उर्वरक व कृषि रक्षा रसायन की बिक्री*

जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने जनपद के उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन के थोक विक्रेताओं एवं निर्माता कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें किसान प्रतिनिधियों ने जनपद में हो रहे उर्वरक एवं कृषि रसायनों की विक्री व अनुपलब्धता से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं से अवगत कराया। 

जिलाधिकारी ने खरीफ के मौसम के दृष्टिगत थोक विक्रेताओं व निर्माता कम्पनी के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि जनपद में उच्च गुणवत्तायुक्त व उचित मूल्य पर उर्वरक व कृषि रक्षा रसायन समुचित मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ओवर रेटिंग, टैगिंग आदि की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, अन्यथा जिला कृषि अधिकारी उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराएँ।
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