Ballia News: दो दरिंदो को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया एस0 आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग से दुष्कर्म(पाक्सो एक्ट) से संबंधित चिन्हित मामले में आरोपी 02 नफर अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास(जो शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये अभिप्रेत है) व 25,000/-25,000/- (पच्चीस-पच्चीस हजार) रुपये अर्थदण्ड की दी गयी सजा ।
दिनांक 21.10.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 155/2021 धारा 376D,506 भा.द.वि. व धारा 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी 02 नफर अभियुक्तगणों *1.राजेश यादव पुत्र बेचन यादव 2.विकास यादव पुत्र लालबचन यादव निवासीगण ग्राम मोकलपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया* को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-08 जनपद बलिया द्वारा-
*धारा- 376D भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते दोनों अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास (जो शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये अभिप्रेत है) व 20,000/-20,000(बीस-बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 06-06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*
*धारा- 506 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते दोनों अभियुक्तगणों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/-5,000(पांच-पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 01-01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
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