24 C
en

बलिया: लाठी डंडे से पीट कर हत्या कोर्ट ने इस थाने के 6 आरोपियों को सुना दी आजीवन कारावास

बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या  के मामले में मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी. कोर्ट सं-03 बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 06 नफर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 16,000/- रू0 के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया।

पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना उभांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 139/2023  धारा 147, 148, 149, 323, 302, 34 व 120 बी भा0द0वि0 सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 06 नफर अभियुक्त 1. विजय कुमार यादव पुत्र भृगु यादव 2. विरजू पुत्र सुग्गन यादव 3. राजेश यादव पुत्र राम किशुन यादव 4. रामकृष्ण यादव उर्फ रामकिशुन यादव उर्फ किशुन यादव पुत्र स्व० लालधारी 5. सुमन पत्नी छोटेलाल समस्त निवासीगण-भीटा भुवारी, थाना उभांव बलिया 6. कल्पनाथ यादव पुत्र सर्वजीत यादव साकिन-चकशेखानी, थाना-उभांव जिला-बलिया* को मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी. कोर्ट सं-03 बलिया द्वारा- 

धारा 147 भा0द0वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।

धारा 148 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तमगण को 03 वर्ष सश्रम कारावास तथा 3,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
 
धारा 323 सहपठित धारा 149 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 01 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।

धारा 302 सहपठित धारा 149 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को आजीवन कारावास सश्रम कारावास तथा 10,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी द्वारा थाना उभांव में को एक लिखित प्रार्थाना पत्र के साथ शिकायत किया गया कि दिनांक 15.04.23 को रात 09 बजे मेरे गांव के पटीदार एक राय होकर विजय कुमार यादव पुत्र भृगु यादव, बिरजू पुत्र सुग्गन यादव, विशाल यादव पुत्र अशोक यादव, राजेश यादव पुत्र रामकिशुन यादव, किशुन पुत्र लालधारी, सुमन पत्नी छोटेलाल निवासीगण ग्राम भीटा भुवारी थाना उभांव बलिया तथा कल्पनाथ यादव पुत्र सर्वजीत यादव निवासी त्रिलोकपुर थाना उभांव बलिया ने मिलकर लाठी, डंडा भाला से मेरे भाई अनिल पुत्र ओमप्रकाश यादव व चाचा उदयभान पुत्र भृगु व शोलेन्द पुत्र उदयभान को मारे-पीटे जिससे तीनों लोग को गम्भीर चोटे आयी जिन्हें हम लोग लेकर सीएचसी सीयर अस्पताल लाये जहां पर डा0 ने बलिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया परन्तु हम लोग मऊ ट्रामा सेन्टर लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही अनिल पुत्र ओमप्रकाश की चोटों के कारण मृत्यु हो गयी तथा उदययभान व शैलेन्द्र का इलाज चल रहा है, जो गम्भीर अवस्था में है। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
Older Posts
Newer Posts

Post a Comment

 


https://www.facebook.com/share/p/1FkqBEzeX4/