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Ballia: गैंगेस्टर को 3 साल की जेल

बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास एवं 5,000/- (पाँच हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना सुखपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 184/99 धारा 2/3(1)  उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त सन्तोष कुमार शुक्ल पुत्र स्व0 श्रीकान्त शुक्ल निवासी धनिधरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर शत्र न्यायधीश, कोर्ट सं0-03 जनपद बलिया द्वारा-

धारा 2/3(1)  उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास एवं 5,000/- (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा राजकुमार शुक्ला थानाध्यक्ष सुखपुरा द्वारा थाना सुखपुरा पर तहरीर दिया गया है कि अभियुक्त सन्तोष कुमार शुक्ल पुत्र स्व० श्रीकान्त शुक्ल निवासी धनिधरा, थाना सुखपुरा, जिला बलिया का निवासी है। यह एक गैंग लीटर है। अभियुक्त सन्तोष कुमार शुक्ल एक शातिर किस्म का अपराधी है जो एक गैंग बनाकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित लाभ के लिए अपराध करता है। यह अपने गिरोह के साथ अनुचित साधनों का प्रयोग करके डकैती, हत्या, लूट अपहरण आदि जैसे अपराध करके अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के लिए धन अर्जित करता है। इसके तथा इसके गिरोह के सदस्यों के आतंक से आम जनता में इतना अधिक भय व्याप्त है कि इसके एवं इसके गिरोह के सदस्यों के विरूद्व कोई भी व्यक्ति मुकदमा लिखाने व गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
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