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Ballia: कुरकुरे खिलाकर बच्ची के साथ किया कांड, कोर्ट ने सुनाई सजा


12 साल की नाबालिक बच्ची को कुरकुरे देकर बहला फुसलाकर छेड़खानी करना एक व्यक्ति को कोर्ट ने सजा सुनाई है। “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 10 पाक्सो एक्ट के मामले मे न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी अभियुक्त को 06 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- (पाँच हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना सुखपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 249/2023 धारा 354, 506 भा.द.वि व 9K/10  पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त घुरान बिन्द पुत्र केदार बिन्द निवासी बसन्तपुर थाना सुखपुरा को न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-08 जनपद बलिया द्वारा-

धारा 10 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 06 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/-(पाँच हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि वादिनी द्वारा थाना सुखपुरा जिला बलिया में लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया गया कि दिनांक 19.09.2023 दिन बुधवार को जब वादिनी अपने मायके चली गयी थी तो वादिनी की पुत्री/पीड़िता को जिसकी उम्र 12 वर्ष है, वादिनी की गांव के घुरान बिन्द पुत्र केदार बिन्द ने कुरकुरे देकर बहला फुसलाकर उसके साथ छेड़खानी किया व जान से मारने की धमकी भी दिया । मायके से आने के बाद उसकी पुत्री द्वारा बताने पर दिनांक 27.09.2023 को सूचना दी है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
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