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एसपी ऑटोव्हील्स बस्ती को मिली हाईकोर्ट से मिली जीत

 


बस्ती: जिले के संग्रामपुर गांव निवासी शंभूनाथ यादव ने वर्ष 2022 में अपनी मां कर्मा देवी के नाम से एक जॉन डियर ट्रैक्टर खरीदा था, कुछ दिन बाद पुराना व पेंट किया हुआ ट्रैक्टर देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के लिए थाने पर प्रार्थना पत्र दिया,

           

           कुछ दिन बाद पुलिस अधीक्षक बस्ती को प्रार्थना पत्र दिया और फिर जिला न्यायालय बस्ती में वाद दाखिल कर मुकदमा दर्ज करने की मांग किए जिस पर कोर्ट ने  पुलिस  से मामले की जांच कराई जिसमें ये पाया गया कि लगाए गए आरोप निराधार है और आरोप के हिसाब से एजेंसी स्तर पर इस प्रकार का कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है इसलिए मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है और दायर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) मुकदमा खारिज हो गया .!

         

          जिसके बाद शंभूनाथ यादव के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष निगरानी दाखिल कर जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दिया गया.!

            

             जिसकी सुनवाई दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शहीद की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान एजेंसी के तरफ से *अधिवक्ता के. एल.तिवारी* ने कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि गाड़ी मालिक कर्मा देवी है लेकिन धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. की  शिकायत शंभूनाथ यादव द्वारा दायर की गई है,जो स्वयं

स्वीकार किया है कि वह वाहन का पंजीकृत मालिक नहीं है। तथा  उन्होंने 20.7.2024 को पहली शिकायत लगभग दो वर्ष बाद की थी,

       

            एजेंसी के तरफ से विरोध कर रहे *अधिवक्ता के.एल.तिवारी* ने आगे तर्क दिया कि ये मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है इसलिए ऐसे मामले को आपराधिक रूप नहीं दिया जा सकता है ..!

        

            सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय ने शंभूनाथ यादव के द्वारा दायर निगरानी को खारिज करते हुए अपराधिक मुकदमा न चलाने का आदेश दिया है। 

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