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पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर को किया तलब, जानें क्या है मामला



 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत कनेक्शन देने के बाद सप्लाई चालू न कराने के मामले में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर को किया तलब

        

बस्ती: बस्ती जिले के हर्रेया तहसील के ग्राम बढ़या थाना कप्तानगंज बढ़या गांव निवासी शिव मूरत ने घरेलू उपयोग के लिए विद्युत कनेक्शन के आवेदन किया जिसकी जांच कराने के बाद आवेदन को स्वीकार करते हुए कनेक्शन जारी किया गया। लेकिन विद्युत सप्लाई पड़ोसी के हस्तक्षेप के कारण चालू नहीं की गई तथा पीड़ित के द्वारा लगातार विभाग और पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाता रहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिससे क्षुब्ध होकर पीड़ित अपने अधिवक्ता के.एल.तिवारी के माध्यम से याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाते सप्लाई चालू कराने की मांग की थी।

 जिसकी सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव व माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की बेंच में हुई याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के.एल.तिवारी ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि मामला पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) से जुड़ा है तथा अगर कनेक्शन दे दिया गया लेकिन उसके बाद भी  बिजली आपूर्ति शुरू नहीं की गई जो कि विधि विरुद्ध है सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने इस पर जवाबदेही तय करने के लिए कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) को व्यक्तिगत रूप से 26 नवंबर  को तलब किया  गया है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी लापरवाही आम जनता को परेशान करती है, जबकि बिजली एक मौलिक सुविधा है..।

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