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सपा नेता आजम खां को एक और तगड़ा झटका, अब स्वार विधानसभा सीट भी रिक्त घोषित Another blow to SP leader Azam Khan, now Swar assembly seat also declared vacant


 मुरादाबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी दो साल के कारावास और जुर्माने की सजा

रामपुर: मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे व स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम को सजा मिलने के बाद उन्हें एक और तगड़ा झटका लगा है। अब अब्दुल्ला आजम की सीट खाली हो गई है। शहर विधायक की मांग के बाद विधानसभा सचिवालय ने सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 


यह मामला 15 साल पुराना है। 29 जनवरी 2008 को पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में हंगामा करने वाले सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। इसी मामले में कोर्ट ने दो दिन पहले आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। 

जिसके बाद रामपुर के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने मंगलवार को विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर सीट रिक्त घोषित करने की मांग की थी। बुधवार को विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। इस बावत विधानसभा के विशेष सचिव मोहम्मद मुशाहिद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 


बयान :- सच हमेशा सच होता है। न्यायालय ने आजम खां और उनके बेटे को दोषी मानते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। नियमानुसार जब किसी को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है, तो मुजरिम की किसी भी सदन की सदस्यता स्वतः ही निरस्त हो जाती है। विधानसभा सचिवालय ने इसी नियम और कानून का पालन किया है, जो स्वागत योग्य है।

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