Mau: डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत रमेश सिंह उर्फ काका के इंटरलॉकिंग ईट कारखाने को कुर्क करने के दिए आदेश
जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों की कुल 04 लाख 97 हजार की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए,जिसमें रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष सिंह निवासी कैथवली थाना सराय लखंसी, जनपद मऊ द्वारा अपने नाम पर अपने मकान के पीछे संचालित इंटरलॉकिंग ईट बनाने का कारखाना एवम् गुलशन यादव पुत्र प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश यादव, रामपुर चकिया,थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के नाम वाहन संख्या यूपी 54 एएफ- 2724 टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल शामिल है। रमेश सिंह उर्फ काका के नाम इंटरलॉकिंग ईट बनाने का कारखाना तथा कारखाने में मौजूद लगभग 2000 इंटरलॉकिंग ईट की कुल अनुमानित कीमत ₹440000 तथा गुलशन यादव पुत्र प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश यादव के नाम पर वाहन संख्या यूपी 54एएफ- 2724 टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल, जिसकी कुल अनुमानित मूल्य ₹57000 है, को कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। इन दोनो अभियुक्तों द्वारा अपराध करके अवैध धन अर्जित कर इंटरलॉकिंग ईट कारखाना तथा मोटरसाइकिल वाहन क्रय किया गया था। इन अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित थानों में विभिन्न धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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