Ballia news: नाबालिक के गुनहगार को 25 साल कारावास की सजा
बलिया: पुलिस विभाग के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 4(2) पाक्सो एक्ट, धारा 506 आईपीसी के मामले में कोर्ट द्वारा दोषी करार देते हुए 1 अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 51 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त मुन्ना चौहान के खिलाफ खेजुरी थाना पर धारा 376(3),506 IPC, 3/4 पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है।
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