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Ballia News: नशे का व्यापार करने दो को कोर्ट ने सुनाई सजा, देना होगा एक-एक लाख रुपये

बलिया: आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो नफर अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये अर्थदण्ड देने की सजा सुनाई है। थाना कोतवाली पर चन्दन कुमार गुप्ता और अक्षयलाल राजभर पर धारा 8/20 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज था। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-3 द्वारा अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 3 -3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।आप को बताते चले कि 1 दिसम्बर 2022 को एसटीएफ टीम व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध रुप से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले इन 2 अभियुक्तों को 1 टाटा इन्ट्रा मैजिक वाहन में 2 कुन्तल 65 किलो 600 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था।
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