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Ballia News: 50 हज़ार का जुर्माना 7 साल की जेल

बलिया: मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363,366,376 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 1 अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।बैरिया थाने पर 2 अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपित 2 अभियुक्तों में से एक वीरेन्द्र यादव पुत्र स्व० प्रधान यादव को दोष मुक्त किया गया। वही दूसरे आरोपी अभियुक्त बसन्त यादव पुत्र सुदामा यादव को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-08 /विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वारा सजा सुनाई गई है।
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