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UP News: दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के मामले में कोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक, जारी किया यह आदेश



Basti: दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के मामले में आज सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था  कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है। 


 मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहे जाने के कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुक्रवार को विवादास्पद आदेश को पूरे राज्य के लिए विस्तारित कर दिया। इस सप्ताह की शुरुआत में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी आदेश की विपक्षी दलों और केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के कुछ सदस्यों ने आलोचना की है। उनका कहना है कि यह मुस्लिम व्यापारियों को लक्षित करता है। इस आदेश के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में यूपी सरकार और डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। क्योंकि उत्तराखंड में हरिद्वार एसएसपी ने भी ऐसे निर्देश जारी किए है।

जाने मुख्य बातें 

दिल्ली - यूपी,उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर नेमप्लेट विवाद मामला


सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश जारी किया


दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं – SC


खाना मांसाहारी या शाकाहारी ये बताएं – सुप्रीम कोर्ट


यूपी सरकार के आदेश पर SC ने अंतरिम रोक लगाई


दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे- SC


कांवड़ यात्रा में नाम बताने के आदेश पर अंतरिम रोक


सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया


राज्य सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी


मध्य प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया


26 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी

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