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Bahraich news : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

 नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा




साथ में न्यालय द्वारा 75 हजार लगाया गया अर्थदण्ड 



बहराइच न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को चार साल बाद 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 75 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। बौण्डी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के पिता ने बौण्डी थाने में तहरीर देकर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की शिकायत की थी। बौण्डी पुलिस ने मु0अ0सं0 15/2019 धारा 376(A, B) भादवि, 5m/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)(v) SC /ST एक्ट दर्ज कर आरोपी जयसिंह यादव पुत्र साधुराम यादव निवासी बबुरी मझारा तौकली थाना बौडी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और चार्जशीट न्यायालय दाखिल की थी। पुलिस की प्रभारी पैरवी पैरोकार बौडी आरक्षी अभिमन्यु कुमार व एoडीoजीoसीo एसoपीo सिंह ने की। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपी जयसिंह यादव पुत्र साधुराम यादव निवासी बबुरी मझारा तौकली थाना बौण्डी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

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