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Ballia News: घरेलू कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई, मचा हड़कंप


बलिया। जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव द्वारा टीम गठित कर छापेमारी करने के निर्देश दिये गये। प्राप्त निर्देश के क्रम में गठित टीम द्वारा 27 सितम्बर को समय 04 बजे अपराह्न गठित टीम द्वारा श्री अवधेश सिंह ग्राम पंचायत विसौली, वि०ख)-रेवती, तहसील-बाँसडीह की दुकान पर छापा मारा गया। टीम द्वारा अपनी आख्या 27 सितंबर को प्रस्तुत किया गया। श्री विश्वजीत सिंह पुत्र अवधेश सिंह दुकान पर उपस्थित मिले तथा जाँच करने पर दुकान के अंदर कुल 09 घरेलू गैस सिलिण्डर पाया गया जिसमें 02 घरेलु गैस सिलिण्डर भरा हुआ और 07 घरेलु गैस सिलिण्डर खाली था। घरेलु गैस सिलिण्डरों का सिरियल नम्बर 520447 टी भारत गैस वजन 15.6 किग्रा० खाली, 342933 टी इण्डेन वजन 16.1 किग्रा) खाली (भरा हुआ वजन 30.3 किग्रा0), 178726 टी इण्डेन बजन 15.6 किग्रा) खाली (भरा हुआ वजन 29.8 किग्रा0), 618742 टी एच0पी0 वजन 15.7 किग्रा0 खाली, 627814 एस एच0पी0 वजन 15.2 खाली, 057553 एस एच0पी0 वजन किग्रा) खाली, 451389 टी एच0पी0 वजन 15.5 खाली, 211771 टी एच0पी0 वजन 15.8 खाली, 807963 टी भारत गैस वजन 15.6 खाली पाया गया। साथ ही फलस्वरूप मौके पर बरामद कुल 09 (नौ) घरेलु गैस सिलिण्डरों को जब्त कर चैन शक्ति गैस एजेन्सी सहतवार को सुपुर्द कर दिया गया है तथा उन्हें निर्देशित किया गया कि उक्त बरामद घरेलु गैस सिलिण्डरों को सुरक्षित रखेंगे जिसका निस्तारण सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार किया जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त जाँच से यह प्रतीत होता है कि श्री विश्वजीत सिंह पुत्र अवधेश सिंह द्वारा अवैध रूप से घरेलु गैस सिलिण्डरों का भण्डारण एवं रिफिलिंग का कार्य अवैध रूप से व्यक्तिगत लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है तथा इस हेतु उनके द्वारा भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलिण्डरों का संग्रहण भी अनधिकृत रूप से किया जा रहा है। उनके द्वारा किए गए उक्त कृत्य से दुर्घटना की संभावना भी प्रबल है। श्री विश्वजीत सिंह पुत्र अवधेश सिंह द्वारा कारित उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के विभिन्न प्राविधानों का उल्लंघन है, जो उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

साथ ही श्री विश्वजीत सिंह पुत्र श्री अवधेश सिंह ग्राम पंचायत विसौली, वि०ख)- रेवती,
तहसील-बाँसडीह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना उचित होगा। 
उपरोक्त जाँच में पाये गये 02 भरे घरेलू सिलिण्डर एवं 07 खाली घरेलू सिलिण्डर तथा भरे सिलिण्डरों का वजन करने पर 02 घरेलू सिलिण्डरों में गैस की मात्रा 30.3 किग्रा व 29.8 किग्रा पाये जाने तथा शेष 07 खाली पाये जाने पुत्र श्री अवधेश सिंह द्वारा और मौके पर उपस्थित श्री विश्वजीत सिंह द्वारा दिये गये बयान से स्पष्ट है कि श्री विश्वजीत सिंह भरे हुए घरेलू सिलिण्डर से खाली सिलिण्डरों में गैस की अवैध रूप से रिफिलिंग तथा घरेलू गैस सिलिण्डरों का अनधिकृत रूप से विक्रय व्यक्तिगत लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है तथा इस हेतु उनके द्वारा भारी मात्रा में सिलिण्डरों का संग्रहण भी अऩधिकृत रूप से किया जा रहा है। उनके द्वारा किए गए उक्त कृत्य से दुर्घटना की संभावना भी प्रबल है।
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