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Ballia News: धारा-138 के अन्तर्गत लम्बित मामलों का इन तारीखों पर होगा निस्तारण
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया श्री अशोक कुमार सप्तम के अध्यक्षता में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश /सचिव श्री सुरेन्द्र प्रसाद के संचालन में दिनांक 22, 23 व 24 जनवरी, 2024 को एन0आई0एक्ट की धारा-138 के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु एवं दिनांक 29, 30 एवं 31 जनवरी, 2024 को विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
अतः जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि धारा - 138 एन.आई.एक्ट एवं विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित अपने मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वाधान में आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत में लगवाकर सुलह-समझौता द्वारा निस्तारण करायें तथा इस सस्ते, सुलभ न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठायें व लाभान्वित होवें।
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1- प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, बलिया को इस आशय से प्रेषित कि इसका व्यापक प्रचार- प्रसार कराने हेतु समस्त दैनिक समाचार पत्रों व स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
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