24 C
en

Ballia News: कोर्ट ने सुना दी दो को कारावास की सजा, इन धाराओं में है आरोपी


पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड की दी गयी सजा ।

दिनांक 08.08.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना पकड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 258/2016 धारा 363,366,406,376डी,506 भादवि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगणों 1.चन्दन चौहान पुत्र रामानन्द चौहान निवासी चकरा कोल्हुआ थाना पकड़ी जनपद बलिया 2.राजू राजभर पुत्र रामप्रकाश राजभर निवासी देवडीहा थाना नगरा जनपद बलिया को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-08/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद बलिया द्वारा
*धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000/-(पच्चीस-पच्चीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 363 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास व (पांच-पांच हजार) 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 366 भादवि0 में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
Older Posts
Newer Posts

Post a Comment