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Ballia News:कोर्ट ने सोनू को सुनाई सजा, 5 हजार देंगे भी, 5 साल जेल में काटेंगे भी
बलिया: “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363 के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 19.01.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 61/2022 धारा 363,366, 376(3) IPC, 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त सोनू रावत पुत्र स्व0 शिवकुमार निवासी वार्ड न0 2 कस्बा चितबड़ागांव जिला बलिया को मा0 न्यायालय द्वारा-
धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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